भाजयुमो नेता मानव घनघोरिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
प्राणघातक हमले के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, चार आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके

जबलपुर 

भाजयुमो नेता मानव घनघोरिया की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। 15वें एडीजे श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी ने मामले की गंभीरता और लंबित जांच को देखते हुए यह निर्णय सुनाया।

क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार संचार नगर दीनदयाल निवासी गौरव बाजपेई अपनी पत्नी के साथ घर के सामने दुकान पर बैठा था। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो (MP 20 CH 1555) में सवार मानव घनघोरिया अपने 5-6 साथियों के साथ वहां पहुंचा।

गौरव को फुटपाथ पर बुलवाकर मानव ने उससे 20 हजार रुपए की अवैध मांग की। मना करने पर मानव ने पहले चाकू से वार किया और फिर अपने साथियों से कहा कि उसे खत्म कर दो। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर गौरव पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया।

हमले के बाद मानव अपने साथियों को लेकर स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गया।

चार आरोपी पहले ही जेल भेजे गए

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, मुख्य आरोपी मानव घनघोरिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।

कोर्ट का निर्णय

न्यायालय ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी लंबित है। ऐसे में अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इस आधार पर मानव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

किसने रखा पक्ष

फरियादी की ओर से आपत्ति अधिवक्ता आशीष पाण्डेय ने की।शासन की ओर से एजीपीओ अरविंद जैन ने पक्ष रखा।