बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले दतिया के 10 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस निलंबित
भोपाल : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया में शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 10 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिन उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें ग्राम सिजौरा निवासी कमल सिंह पिता रामस्वरूप पर 2 लाख 65 हजार 900 रुपए, प्रभुदयाल पिता बैजनाथ बाढ़ई पर 2 लाख 88 हजार 754 रुपए, कुलदीप शुक्ला पिता लखनलाल शुक्ला पर 1 लाख 93 हजार 052 रुपए, हुकुम सिंह पिता मन्नू कुम्हार पर 2 लाख 15 हजार 607 रुपए, ग्राम रावरी निवासी निवास पिता रघुवीर पर 2 लाख 15 हजार 583 रुपए, संतोष कुमार निरंजन पिता मुरलीधर निरंजन पर 1 लाख 06 हजार 183 रुपए, ग्राम डंगरा निवासी प्रताप सिंह पिता भैयालाल पर 3 लाख 40 हजार 250 रुपए, ग्राम एरई निवासी महेंद्र सिंह पिता बाबूलाल पर 4 लाख 41 हजार 303 रुपए, ग्राम खिरिया बडोनी निवासी प्रीतम सिंह पिता मोतीलाल पर 1 लाख 97 हजार 827 रुपए, ग्राम भिटी निवासी उत्तम सिंह पिता गंगा प्रसाद पर 1 लाख 19 हजार 793 रुपए बकाया हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निलंबित कराने की कार्यवाही की जा रही है।
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