शहडोल, मध्य प्रदेश:
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जनपद पंचायत जयसिंहनगर की ग्राम पंचायत बिजहा के सचिव साधुलाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नल-जल योजना को जानबूझकर बंद रखने और ऑपरेटर को उसे चालू न करने देने के कारण की गई है, जिसके चलते ग्रामवासियों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा और लगभग 12 से अधिक ग्रामीण बीमार पड़ गए।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सचिव का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही का घोतक है। उनका यह आचरण मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत दंडनीय अवचार की श्रेणी में आता है।

निलंबन अवधि के दौरान, साधुलाल पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, और उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू नियत किया गया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हुए जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।