जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का आदेश:नो हेलमेट, नो पेट्रोल': जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जबलपुर,: जबलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि और हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।
आदेश लेने के पीछे की वजह
जिला मजिस्ट्रेट दीपक सक्सेना ने अपने आदेश में बताया कि यह फैसला सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए लिया गया है। उन्होंने आदेश में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया:
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निरंतर बढ़ रही दुर्घटनाएं: जिले में दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें हेलमेट न पहनने वाले चालकों की मौत और चोटों की संख्या ज्यादा है।
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कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन: मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी को ISI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके बावजूद लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
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मानव जीवन का खतरा: बिना हेलमेट के वाहन चलाने से जीवन का जोखिम बढ़ जाता है। इस तरह की लापरवाही पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है।
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश
यह आदेश जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए बाध्यकारी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:
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किसी भी दोपहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट के पेट्रोल न दिया जाए।
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इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश आम जनता के लिए भी एक चेतावनी है कि उन्हें अब सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करना ही होगा।
एकपक्षीय आदेश और आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश आम जनता और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को संबोधित है। चूंकि सभी को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस आदेश पर कोई आपत्ति या आवेदन है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकता है।
यह कदम जबलपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है।
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