नई दिल्ली: अगर आप भी सड़कों पर आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब इन कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर होम में रखा जाएगा।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और एनसीआर की सभी संबंधित अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वे शहर की सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त करें। इसके लिए सभी जगहों से कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। अथॉरिटी को अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5000 कुत्तों को हटाने का लक्ष्य दिया गया है।

यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें आए दिन आवारा कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न केवल आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि कुत्तों को भी एक सुरक्षित और व्यवस्थित जगह प्रदान करेगा। इस कदम से सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और कुत्तों के काटने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।