जबलपुर। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, शारदेय नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनज़र, जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं

आदेश के अनुसार, जिले में प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। बिना अनुमति के होने वाले कार्यक्रमों को अवैध घोषित कर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।


रैली और डीजे पर पूरी तरह रोक

  • जिले में दो पहिया वाहन रैली पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है।

  • डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा।

  • सभी आयोजनों में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन अनिवार्य होगा।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक नारे, गाने या संदेश प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे।

  • उल्लंघन की स्थिति में टेंट हाउस और डीजे प्रदाता पर भी कार्रवाई होगी।


धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें वर्जित

अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे शब्द या नारे नहीं कहे जा सकेंगे जो किसी धर्म या वर्ग की भावनाओं को आहत करें। ऐसा पाए जाने पर जिम्मेदारी आयोजकों और संबंधित व्यक्तियों दोनों की होगी।


पशुओं को सड़क पर छोड़ना मना

व्यक्तियों और पशु मालिकों को अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


घरेलू व व्यावसायिक नौकरों की सूचना अनिवार्य

  • किसी भी घरेलू या व्यावसायिक नौकर को रखने से पहले संबंधित थाने में विहित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य होगा।

  • होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरने वालों से पहचान पत्र लेना और उनकी सूची रोजाना थाने को भेजना होगा।

  • पेइंग गेस्ट और किरायेदारों की जानकारी भी मकान मालिक को थाने में देना अनिवार्य होगा।


सोशल मीडिया पर निगरानी और प्रतिबंध

  • व्हाट्सऐप, एक्स (ट्विटर), फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक फोटो, वीडियो, संदेश पोस्ट, फॉरवर्ड, लाइक या कमेंट करना प्रतिबंधित होगा।

  • पुलिस और प्रशासन इन प्लेटफार्म पर ग्रुपों की विशेष निगरानी करेगा।


पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थ और तंबाकू पर नियंत्रण

  • बोतल, डिब्बे या खुले रूप में पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री पूरी तरह बंद होगी।

  • ऐसे तंबाकू उत्पाद, ई-सिगरेट और अवैध सिगरेट जिन पर स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है या जिनका उपयोग देश में प्रतिबंधित है, उनकी खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक होगी।


सख्त चेतावनी

कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।