कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पेश
मंत्री विजय शाह पर अदालत का सख्त रुख — "हमारे धैर्य की परीक्षा न लें"
नई दिल्ली/जबलपुर।
कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने के विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पहले ही 28 जुलाई को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 13 अगस्त तक रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि आगामी सुनवाई में मामले की प्रगति का मूल्यांकन हो सके।
अगली सुनवाई 18 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगली विस्तृत सुनवाई 18 अगस्त को होगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि रिपोर्ट में देरी या कमी पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई संभव है।
मंत्री विजय शाह की माफी पर तल्ख टिप्पणी
पिछली सुनवाई (28 जुलाई) में जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मंत्री विजय शाह की सार्वजनिक माफी को "निष्ठाहीन" बताया था।
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कोर्ट ने कहा कि वीडियो माफीनामा में उन्होंने न तो स्पष्ट रूप से गलती मानी, न ही जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार की।
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जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी की —
"आप आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएं। हमारी सहनशीलता की परीक्षा न लें।"
मामले की पृष्ठभूमि
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विवाद की शुरुआत — मंत्री विजय शाह ने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया।
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जनता और सेना में आक्रोश — बयान के बाद सेना से जुड़े लोगों और नागरिकों में व्यापक विरोध हुआ।
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कानूनी कार्रवाई — मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठित की।
राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय शाह
विवाद और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद, मंत्री विजय शाह मंगलवार को संसद भवन परिसर में नजर आए।
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वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मौजूद थे।
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इस दौरान मीडिया ने भी उनकी उपस्थिति को नोट किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई।
कोर्ट की अब तक की कार्रवाई — टाइमलाइन
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28 जुलाई 2024 — सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 13 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
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28 जुलाई 2024 — मंत्री विजय शाह की माफी को कोर्ट ने खारिज कर सख्त टिप्पणी की।
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13 अगस्त 2024 — एसआईटी रिपोर्ट पेश होनी है।
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18 अगस्त 2024 — अगली सुनवाई निर्धारित।
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