महिला रो रही थी इससे दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस तथ्य से कि महिला रो रही थी, दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति और उसके परिवार को क्रूरता एवं दहेज उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए की।
मीडिया रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला का उसके पति और ससुराल वालों ने उत्पीड़न किया और दहेज की मांग की। महिला का विवाह दिसंबर 2010 में हुआ था। महिला के परिवार का दावा है कि उन्होंने शादी पर करीब चार लाख रुपए खर्च किए थे लेकिन पति और ससुराल वालों ने बाइक, नकदी और सोने के कंगन की मांग की। महिला की दो बेटियां थीं, उसकी 31 मार्च 2014 को मौत हो गई थी।
हाइकोर्ट ने कहा कि मृतका की बहन का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने कहा कि होली के अवसर पर उसने अपनी बहन को फोन किया था और उस दौरान उसकी बहन रो रही थी। हालांकि केवल इसलिए कि महिला रो रही थी, दहेज उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता है निचली अदालत ने यह कहते हुए आरोपियों को बरी कर दिया था कि मौत निमोनिया के कारण हुई थी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण निमोनिया बताया गया है, न कि क्रूरता।
"बिहार में अब दरिंदों का होगा तुरंत हिसाब": सम्राट चौधरी की सीधी चेतावनी—अपराध किया तो फोटो पर चढ़ेगी माला
शेयर बाजार में भारी गिरावट, बिकवाली का दबाव बढ़ा
छात्रों ने गर्मी और थकान को लेकर जताई नाराजगी
संसद में घमासान: "जातीय डेटा से डरती है सरकार", कांग्रेस ने लगाया जनगणना को 'कोल्ड स्टोरेज' में डालने का आरोप
मौसम का यू-टर्न: गाजियाबाद-दिल्ली में ओलों की बौछार, गुरुग्राम और नोएडा में मूसलाधार बारिश से लुढ़का पारा
संगठन पर खरगे की पकड़ मजबूत: नेतृत्व बदलने से किया इनकार, क्या 2029 के लिए खुद को कर रहे प्रोजेक्ट?
वनवास काल की स्मृतियां होंगी ताज़ा: राम वन गमन पथ पर दिखेगी प्रभु श्रीराम के 14 वर्षों की झलक
कई मैचों में 100+ रन बनाने वाले खिलाड़ी हार का हिस्सा
रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा पर चर्चा तेज
आर-पार की जंग: सस्पेंड आईएएस अधिकारी ने खोली फाइलें, मुख्यमंत्री पर जड़े सार्वजनिक धन की बर्बादी के आरोप