जबलपुर। नगर निगम जबलपुर ने शहरवासियों को पानी के बिलों का भुगतान समय पर करने के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। निगमायुक्त प्रीति यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उपभोक्ता 15 दिनों के अंदर अपने मासिक जल शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, तो सितंबर महीने से उनकी बकाया राशि पर अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा। यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुरूप लिया गया है।


 

अब घर-घर जाकर होगी वसूली की निगरानी

 

निगमायुक्त प्रीति यादव ने राजस्व विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर जल उपभोक्ताओं से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि 15 दिनों के भीतर मासिक बिलों का भुगतान कर दिया जाए। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि नगर निगम का राजस्व तंत्र अधिक प्रभावी हो और जल सेवाओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो।

अपर आयुक्त (राजस्व) अंजू सिंह ठाकुर ने बताया कि मासिक भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर 15 दिन बाद अधिभार लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन के ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर में यह अधिभार सितंबर माह से स्वचालित रूप से अधिरोपित हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब चूक करने वाले उपभोक्ताओं को न केवल मूल बिल बल्कि अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।


 

अधिभार से बचने की आखिरी अपील

निगमायुक्त प्रीति यादव ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अधिभार से बचने के लिए अपने बकाया जल शुल्क का भुगतान तुरंत कर दें। उन्होंने नागरिकों से निगम कार्यालय या अपने नजदीकी संभागीय कार्यालय में जाकर 15 दिन के भीतर राशि जमा करने का आग्रह किया है।यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए एक कड़ा संदेश है जो लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान करने में लापरवाही बरत रहे हैं। नगर निगम का यह फैसला न केवल राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि शहर में जल आपूर्ति और संबंधित सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके।