मालेगांव ब्लास्ट केस में नया मोड़: पीड़ित परिवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की रिहाई को चुनौती
मुंबई: 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के छह परिजनों ने मामले के सात आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों की रिहाई का कड़ा विरोध किया गया है।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती
याचिकाकर्ताओं, जिनमें निसार अहमद सैयद बिलाल और पांच अन्य लोग शामिल हैं, ने अपने वकील मतीन शेख के माध्यम से यह अपील दायर की है। उन्होंने विशेष अदालत के उस फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पीड़ित परिवारों का मानना है कि निचली अदालत का फैसला गलत था और आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
यह अपील 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट की त्रासदी को फिर से सुर्खियों में ले आई है। इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच की गई थी।
न्याय की लड़ाई में पीड़ितों का अगला कदम
पीड़ित परिवारों की यह पहल न्याय की लड़ाई में उनकी दृढ़ता को दर्शाती है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके प्रियजनों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। इस अपील के बाद, अब बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की फिर से समीक्षा करेगा।हाईकोर्ट अब विशेष अदालत के फैसले की वैधता और सबूतों की समीक्षा करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट पीड़ित परिवारों के तर्कों को स्वीकार करता है या नहीं। यह मामला एक बार फिर देश की सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन गया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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