पैसों के विवाद में चाकू मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

जबलपुर,  बरेला थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी का परिणाम है।


 

क्या था पूरा मामला?

 

घटना 18 अक्टूबर, 2023 की है। बरेला निवासी पुरुषोत्तम तिवारी उर्फ लालन तिवारी (44) और भुवनेश्वर उर्फ चुक्खन तिवारी ने मिलकर कुंभकरसा बैगा नामक व्यक्ति पर पैसों के लेनदेन को लेकर चाकू से हमला किया था। इस हमले में कुंभकरसा बैगा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, बरेला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 34, एससी/एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।


 

पुलिस और अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका

 

पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने इस मामले को 'चिन्हित जघन्य सनसनीखेज' अपराध की श्रेणी में शामिल किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी और विवेचक श्री जितेंद्र पाटकर ने इस मामले की गहन और सारगर्भित जांच की। जांच पूरी होने के बाद, अभियोग पत्र (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती नविता पिल्लै ने मजबूती से पैरवी की। केस की लगातार निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री जितेंद्र सिंह द्वारा की गई, जिससे गवाहों की समय पर कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित हुई और मामले को कमजोर होने से बचाया गया।


 

न्यायालय का फैसला

 

पुलिस की मजबूत जांच और अभियोजन की ठोस पैरवी के आधार पर, 12 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी न्यायालय) श्री गिरीश दीक्षित ने अपना फैसला सुनाया।

  • आरोपी पुरुषोत्तम तिवारी को धारा 302 IPC के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 का अर्थदंड दिया गया। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें 2 साल का कठोर कारावास और ₹1000 का अतिरिक्त अर्थदंड भी दिया गया।

  • आरोपी भुवनेश्वर तिवारी को भी धारा 302, 34 IPC के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 का अर्थदंड सुनाया गया।