यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला कर्मचारी को बहाल करे साहित्य अकादमी: हाई कोर्ट
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने साहित्य अकादमी की एक महिला कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया है जिसे यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण निलंबित किया गया था। अदालत ने निलंबन को प्रतिशोधपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने अकादमी की आलोचना करते हुए कहा कि संस्थान सुरक्षित माहौल बनाने में विफल रहा। महिला को पूरा वेतन और लाभ देने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने महिला के खिलाफ यह कार्रवाई प्रतिशोधपूर्ण और पाश अधिनियम 2013 का उल्लंघन करार देते हुए इसे रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग है, जहां महिला की शिकायत को दबाने के लिए उसे नौकरी से हटाया गया।
हौसलों को मिला सहारा, दिव्यांगजनों की बदली जिंदगी
सशक्त नारी, विकसित प्रदेशः ‘बिहान’ से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनीं सकीना
मुंबई में आयोजित वर्ड पावर चैंपियनशिप 2026 में छठवां स्थान हासिल किया छात्र रोशन निषाद ने
फूलों की खुशबू से महकी किस्मत ईश्वरचरण पैकरा का
मध्यप्रदेश की ‘बाग प्रिंट’ कला को पेरिस में मिलेगा वैश्विक मंच
सिलफिली की मालती बनीं ‘लखपति दीदी‘, अपने साथ-साथ 14 महिलाओं को दिया रोजगार
राज्यपाल डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को दिखाई हरी झंडी
एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सांदीपनि विद्यालयों के 58 विद्यार्थी मेरिट में