जबलपुर। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बहुप्रतीक्षित पदोन्नति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 तक के लिए टल गई है। सरकार के अधिकृत अधिवक्ता की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया गया। आज सुबह कोर्ट नंबर 01 में सीरियल नंबर 32 से 32.38 पर इस मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन, सुबह ही एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत रूपराह ने मेंशन कर कोर्ट को सूचित किया कि सरकार की ओर से पेश होने वाले सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता श्री वैद्यानाथन आज उपलब्ध नहीं हैं।

अजाक्स सहित अनेक संगठनों की याचिकाएं प्रभावित
इस मामले में अजाक्स संघ सहित अनेक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने पदोन्नति कानून के पक्ष में कई हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की हैं। इन सभी याचिकाओं को पिछली तारीख 16 सितंबर 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं की विचारशीलता पर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक आवेदन भी दाखिल किया है। अजाक्स संघ द्वारा नियम 2025 के प्रकाशित होने से पहले दायर की गई याचिका क्रमांक 16383/2025 की भी आज पहली सुनवाई होनी थी। लेकिन मुख्य केस की सुनवाई टलने के कारण इस याचिका की सुनवाई भी अब 16 अक्टूबर 2025 को ही होगी। सुनवाई टलने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। सभी की निगाहें अब अगली तारीख पर टिकी हैं, जब इस महत्वपूर्ण मामले पर कोई निर्णय आने की उम्मीद है।