दमोह/जबेरा। शासकीय प्राथमिक शाला हिनौती आजम, विकासखंड जबेरा में पत्रकार के साथ मारपीट के गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर, संबंधित शिक्षिका श्रीमती सोना मराबी, प्राथमिक शिक्षक, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

यह है पूरा मामला

 

कार्यालय जनपद पंचायत केंद्र जबेरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन (क्रमांक 1253, दिनांक 10.10.2025) के अनुसार, यह घटना 09 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:45 बजे शासकीय प्राथमिक शाला हिनौती आजम में हुई।पत्रकार श्री पुष्पेन्द्र सिंह लोधी स्कूल में उपस्थित हुए और विद्यार्थियों तथा शिक्षिका श्रीमती सोना मराबी से कुछ सवाल किए।पत्रकार के सवाल करने पर, शिक्षिका श्रीमती सोना मराबी कथित रूप से गुस्सा हो गईं।गुस्से में आकर, श्रीमती मराबी ने पत्रकार श्री पुष्पेन्द्र सिंह लोधी पर चप्पल से मारपीट कर दी।

 

जांच में हुई पुष्टि

घटना के तुरंत बाद, जन शिक्षक श्री डालचंद अहिरवाल मौके पर पहुंचे और सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान लिए। जांच प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि हुई कि शिक्षिका द्वारा पत्रकार को चप्पल से मारा गया था, और पत्रकार द्वारा घटना स्थल पर बनाए गए वीडियो ने भी इसकी पुष्टि की।

 

निलंबन और कारण

जांच प्रतिवेदन के आधार पर, यह पाया गया कि श्रीमती मराबी का यह कृत्य शिक्षकीय गरिमा के विपरीत और गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत है। इसे शिक्षकीय गरिमा के विपरीत कार्य करना, अनुशासनहीनता बरतना, पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करना, एवं स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट द्योतक माना गया है।अतः, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत श्रीमती सोना मराबी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।मुख्यालय: कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड जबेरा, जिला दमोह।भत्ता: निलंबन अवधि में शिक्षिका को शासन\ नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों को उनके पदीय दायित्वों और गरिमापूर्ण आचरण का ध्यान रखने का स्पष्ट संदेश गया है।