जिला दंडाधिकारी का सख्त आदेश:स्वास्थ्य के लिए खतरा बने 'कार्बाइड गन' पर तत्काल प्रतिबंध
जबलपुर। जिला दंडाधिकारी (DM) राघवेंद्र सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण और तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर तैयार किए जाने वाले और अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों ('कार्बाइड गन') के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर पूर्ण रोक लगाता है।
जिला दंडाधिकारी ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान लिया कि इन 'कार्बाइड गन' में इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड न केवल अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण करता है, बल्कि यह आँखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने की संभावना है।
प्रतिबंधात्मक आदेश की प्रमुख बातें
जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं:
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निर्माण, भण्डारण एवं क्रय-विक्रय पर रोक: कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी, प्रतिबंधित पटाखा, आतिशबाजी, या लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों ('कार्बाइड गन') का निर्माण, भण्डारण, क्रय या विक्रय नहीं करेगा।
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बिक्री और प्रदर्शन प्रतिबंधित: किसी भी प्रकार के अवैध पटाखा, आतिशबाजी या 'कार्बाइड गन' की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सख्त अनुपालन के निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, तथा सभी संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
एक पक्षीय आदेश और अपील का प्रावधान
जिला दंडाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।
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आदेश से व्यथित (प्रभावित) कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
जन-जागरूकता के उपाय
सर्वसाधारण को इस आदेश की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए, उप संचालक जनसंपर्क को निर्देशित किया गया है कि वे इसे सभी समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, आदेश को नगर पालिक निगम, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, समस्त थानों, जिला पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित किया जा रहा है।यह आदेश दिनांक 24/10/2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया गया है।
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