हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कप सिरप कांड के 4 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज, 30 बच्चों की हुई है मौत
जबलपुर। एमपी के छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप कोल्डड्रिफ पीने से 30 बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के निर्णय के बाद सभी आरोपियों को अब जेल में ही रहना होगा।
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बच्चों की मौत को बेहद गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डॉक्टर ने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया और 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित फिक्स डोज कम्पाउंड दवा दी। जिसके चलते बच्चों की मौत हुई। सुनवाई में यह भी सामने आया कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने नागपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की सलाह को भी नजरअंदाज कर बच्चों को कफ सिरप दिया था, जो मौत का कारण बना। छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 5 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीए जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
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