जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी संक्रमण से हुई मौतों के सामने आए मामलों के मद्देनजर, जबलपुर जिले में एहतियातन कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' (Coldrife) और 'नेस्त्रो-डीएस' (Nestro-DS) के क्रय-विक्रय, संधारण (स्टॉक) और वितरण पर आगामी सूचना तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विशेष रूप से कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नम्बर-एसआर 13 और नेस्त्रो-डीएस के बैच नम्बर-एक्यूडी 2559 के क्रय-विक्रय और वितरण को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

किडनी संक्रमण से हुई थी बच्चों की मौतें

यह सख्त कार्यवाही छिंदवाड़ा जिले में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों में किडनी संक्रमण और बाद में हुई मौतों की घटनाओं को देखते हुए की गई है। प्रशासन ने संभावित खतरे को टालने के लिए जिले में इन सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है।

निर्देश जारी

उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को उक्त बैच नम्बर की दवाओं का क्रय-विक्रय तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, यदि किसी विक्रेता के पास ये दवाएँ पहले से संधारित हैं, तो उन्हें इसकी सूचना तत्काल उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय को देने के लिए कहा गया है।

आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी भेजी गई है, ताकि सभी दवा विक्रेता इस प्रतिबंध से अवगत हो सकें। यह रोक अगली सूचना जारी होने तक जारी रहेगी।